हरियाणा पुलिस में 6000 भर्तियों का खुला रास्ता, बैठक के बिना ही नियमों को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
HARYANATV24: हरियाणा में कई माह की लंबी जद्दोजहद के बाद मंत्रिमंडल ने पुलिस भर्ती नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह मंजूरी मंत्रिमंडल की बैठक के बगैर दी गई है। हरियाणा में पुलिस भर्ती के नियम लंबे समय से अटके हुए थे।
प्रदेश सरकार कई अवसरों पर पुलिस विभाग में पांच हजार पुरुष और एक हजार महिला कांस्टेबलों की भर्ती करने का ऐलान कर चुकी है। इस ऐलान के बावजूद भर्तियों को लेकर नियम तय नहीं हो पा रहे थे।
लंबी खींचतान के बाद गृह विभाग द्वारा तैयार किए गए नियमों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद इस फैसले को इमरजेंसी की श्रेणी में रखते हुए सीएमओ द्वारा मंत्रियों के नाम सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें पुलिस भर्ती के निए नियमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की स्वीकृति के बारे में बताया गया।
इसी के आधार पर सभी मंत्रियों ने बैठक के बगैर ही इन नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब गृह विभाग द्वारा बहुत जल्दी संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी की जाएगी।
नए नियमों के अनुसार, अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) होगा। इसके लिए आवेदकों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पीएमटी पास करने वालों के लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तब कहीं जाकर पुलिस भर्ती प्रक्रिया सिरे चढ़ेगी।
उम्मीदवारों की दलील है कि सीईटी पास होने के तुरंत बाद अगर यह भर्तियां निकाली जाती तो वह आवेदन कर सकते थे, लेकिन सरकारी तंत्र की खामियों के चलते इन भर्तियों को लटकाया गया है। ऐसे में कइयों की भर्ती आयु निकल चुकी है। भर्ती प्रक्रिया देरी से शुरू होने के कारण वह आवेदन से वंचित हो गए हैं।
इसलिए भर्ती की आयु में छूट प्रदान की जानी चाहिए। सरकार अथवा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी इस मांग पर कोई विचार नहीं किया है।