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हरियााणा में CET Mains Exam पर से रोक हटी, लेकिन रिजल्ट घोषित करने के लिए HC से लेनी होगी मंजूरी

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punjabr & haryana HC

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा मुख्य संयुक्त पात्रता परीक्षा मामले में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा में विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जा रही  Haryana Mains CET Exam का रास्ता साफ करते हुए हरियाणा कर्मचारी आयोग को परीक्षा जारी रखने की अनुमति दे दी है।

परीक्षा होगी पर परिणाम जारी रहेगा- HC

सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की ओर से दाखिल की गई अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि आयोग परीक्षा तो जारी रख सकता है, लेकिन इसका परिणाम बिना हाई कोर्ट की अनुमति के जारी नहीं किया जाएगा। करीब डेढ़ घंटे चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील पर प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

परिक्षा पर लगी थी रोक

गौरतलब है कि हरियाणा में विभिन्न पदों के लिए शनिवार व रविवार को आयोजित की जाने वाली मुख्य संयुक्त पात्रता परीक्षा पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। वहीं, आज सुबह हरियाणा सीईटी की संयुक्त पात्रता परीक्षा पर हाई कोर्ट की एकल बेंच के आदेश के खिलाफ कर्मचारी चयन आयोग की अपील पर सुनवाई हुई।

6 हजार 8361 उम्मीदवारों को देनी है परिक्षा

अपील में आयोग ने दलील दी है कि पिछले छह महीने से आयोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इस परीक्षा में 6 हजार 8361 उम्मीदवारों ने पांच जिलों में परीक्षा देनी है। इसलिए एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाई जाए।आयोग की तरफ से दलील दी गई अगर एकल बेंच के आदेश लागू होते हैं तो राज्य में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी।

 

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