हरियाणा: महिला कोच यौन शोषण मामला, दोनों पक्षों ने रखीं दलीलें, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
HARYANATV24: हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों के द्वारा अपनी अपनी दलीलें रखीं गईं। आरोपी संदीप सिंह की अग्रिम जमानत देने के लिए पक्ष के वकीलों ने दबाव डाला।
जूनियर महिला कोच के वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल ने बहस के दौरान योग्यता के आधार पर जमानत के जवाब के साथ गुण-दोष के आधार पर इसका विरोध किया। पीड़ित पक्ष के वकील दीपांशू बंसल ने बताया कि आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
SIT ने अपनी रिपोर्ट में किया जमानत का विरोध
हरियाणा की जूनियर महिला कोच के यौन शोषण मामले में फंसे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस की SIT ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। इसको लेकर कोच पक्ष के वकीलों ने भी कोर्ट में संदीप सिंह की जमानत को लेकर विरोध किया।
कोच को मिली याचिका की कॉपी
सुनवाई के दौरान महिला कोच के वकील ने कहा कि आरोपी की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका की कॉपी शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिसे लेकर उनकी ओर से कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। जिस पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता को जमानत याचिका की प्रति देने का आदेश दिया है।
16 की सुनवाई में संदीप सिंह को पेश होने को कहा
मामले में पुलिस की ओर से दाखिल की चार्जशीट के बाद कोर्ट की ओर से 16 सितंबर को केस में होने वाली सुनवाई के दौरान आरोपी संदीप सिंह को भी हाजिर रहने के लिए कहा गया है। चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने सीजेएम की कोर्ट में चालान पेश किया है। चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को आईपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत केस में आरोपी बनाया है। पुलिस ने आठ महीने के बाद 25 अगस्त को दर्ज केस में चार्जशीट दाखिल की थी।