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HC जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच का नूंह हिंसा केस सुनवाई से इनकार, कहा- CJI की बेंच ही कर सकती है फैसला

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Highcourt

नूंह मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई से इन्कार कर दिया है। अरुण पल्ली ने कहा कि यह हाई कोर्ट द्वारा लिया गया संज्ञान है। इस पर चीफ जस्टिस की बेंच ही सुनवाई कर सकती है। जस्टिस पल्ली ने कहा की हाई कोर्ट नियमो के तहत जनहित याचिका पर केवल चीफ जस्टिस सुनवाई कर सकते है।

नूंह हिंसा की सुनवाई अगले शुक्रवार तक स्थगित

मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार तक स्थगित कर दी गई है। वहीं, इस मामले में सरकार ने कोर्ट को जवाब देने के लिए समय मांगा है। सरकार ने कोर्ट में कहा वह नियमो के खिलाफ करवाई कर रही है। हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सब्रवाल ने अवैध निर्माण पर हो रही कार्रवाई के बारे में स्पष्ट रूप से जवाब दिया है। उन्होंने कहा की गुरुग्राम, मेवात और नूंह में अवैध निर्माण गिराने पर कोई रोक नहीं है। नियमों के तहत सरकार अभी भी अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई जारी रखे हुई है।

जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने मामले की सुनवाई से किया इन्कार

गौरतलब है कि बीते दिनों ही मामले की सुनवाई कर ही बेंच को बदल दिया गया था। जस्टिस अरुण पल्ली और जगमोहन बंसल की पीठ को मामले की सुनवाई करनी थी। वहीं, अब जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई से इन्कार कर दिया है।

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