Main Logo

HC ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब, डेरा प्रमुख ने पैरोल/फरलो पर रोक के आदेश को हटाने की मांग की

 | 
Haryana: डेरा प्रमुख ने पैरोल/फरलो पर रोक के आदेश को हटाने की मांग की, HC ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

HARYANATV24: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की ओर से पैरोल या फरलो देने पर रोक के आदेश को हटाने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष लगाई गुहार पर सोमवार को हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार व एसजीपीसी को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। 

हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया पर आधारित डिवीजन बेंच ने हरियाणा सरकार को ये जानकारी देने का आदेश दिया है कि पिछले एक साल में डेरा मुखी जैसे अन्य दोषी जिन्हें ऐसे ही मामलों में दोषी करार दिया गया है, उनमें से कितनों की पैरोल की अर्जी सरकार ने खारिज की है। 

अपनी अर्जी में डेरा प्रमुख ने कहा है कि इस साल उसके पास अभी भी 41 दिन की पैरोल/फरलो बची हुई है और वे इसका लाभ उठाना चाहते हैं। उसने दावा किया है कि वह इस साल 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो सहित कुल 41 दिनों की अवधि के लिए रिहाई के लिए पात्र है। 

डेरा प्रमुख ने यह भी कहा है कि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेंपररी रिलीज) एक्ट 2022 के तहत पात्र दोषियों को हर कैलेंडर वर्ष में 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो देने का अधिकार दिया गया है।

साथ ही यह भी कहा गया है कि नियम ऐसे किसी भी दोषी को पैरोल और फरलो देने पर रोक नहीं लगाते हैं, जिसे आजीवन कारावास और निश्चित अवधि की सजा वाले तीन या अधिक मामलों में दोषी ठहराया गया हो और सजा सुनाई गई हो। 

Around The Web

Trending News

You May Like

Recommended