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ऑस्ट्रेलिया कोर्ट ने पंजाबी युवक को 22 साल की सुनाई सजा : गर्लफ्रेंड को कब्र में जिंदा दफनाया था

ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाबी मूल के एक युवक तारिकजोत सिंह को उसकी गर्लफ्रेंड जैसमीन कौर के हत्या मामले में 22 साल 10 महीने कैद की सजा सुनाई है
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ऑस्ट्रेलिया कोर्ट

दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाबी मूल के एक युवक तारिकजोत सिंह को उसकी गर्लफ्रेंड जैसमीन कौर के हत्या मामले में 22 साल 10 महीने कैद की सजा सुनाई है।

कोर्ट के आदेश के अनुसार तारिकजोत सिंह साल 2044 में पहली पैरोल के योग्य हो सकेगा।

साथ ही सजा पूरी करने के बाद उसे ऑस्ट्रेलिया छोड़ना होगा।

आरोपी तारिकजोत सिंह पंजाब के समराला सब-डिवीजन के गांव बलाला के एक किसान परिवार का बड़ा बेटा है।

उसने 5 मार्च 2021 को अपनी प्रेमिका जैसमीन कौर को किडनैप किया था।

फिर उसे कार की डिग्गी में डालकर करीब 650 किलोमीटर दूर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के फलिंडर रेंज में एक कब्र में जिंदा दबा दिया था।

तारिकजोत 2016 में एडिलेड में हुआ था सेटल
तारिकजोत सिंह साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में सेटल हुआ था।

वहीं उसकी मुलाकात भारतीय मूल की जैसमीन कौर से हुई। कुछ समय बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया।

लेकिन तारिकजोत इसे सहन नहीं कर सका। इस पर तारिकजोत सिंह ने जैसमीन का गला काट कर उसे कब्र में दफना दिया।

लेकिन जैसमीन की चोटिल होने और कब्र में दबाए जाने पर तुरंत मौत नहीं हुई।

जैसमिन की हुई दर्दनाक मौत
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकारी वकील कारमेन मैटीओ ने अदालत को बताया कि जैसमिन कौर की मौत काफी दर्दनाक थी।

वहीं, मामले में दोषी तारिकजोत सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।

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