तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है।
पाकिस्तान के पूर्व PM तोशाखाना केस में रिहा होंगे इमरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाई; 3 साल के लिए जेल भेजे गए थे
तोशाखाना यानी सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए के तोहफे बेचने के मामले में इमरान को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। (फाइल)
तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है।
इमरान के वकील बाबर अवान ने कहा- कोर्ट के फैसले के साथ खान फिर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चेयरमैन बन गए हैं। खान को 5 अगस्त को 3 साल की सजा सुनाई गई थी और वो इस वक्त अटक जिले की जेल में कैद हैं।
खान के वकीलों ने कोर्ट से अपील की है कि जेल से बाहर आने पर उन्हें किसी दूसरे केस में गिरफ्तार न किया जाए।
खान के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और इनमें से दो केस ऐसे हैं, जिनमें जांच एजेंसियां उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती हैं।
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के मुताबिक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) की टीमें उनका इंतजार कर रही हैं।
तोशाखाना केस में इमरान की पत्नी बुशरा भी आरोपी हैं। बुशरा ने पिछले दिनों जांच एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। (फाइल)
इन दो मामलों में गिरफ्तारी तय
FIA को सीक्रेट लेटर चोरी (साइफर गेट स्कैंडल) और NAB को 9 मई को हुई हिंसा मामले में खान से पूछताछ करनी है।
खास बात ये है कि NAB खान को 90 दिन तक पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में रख सकती है।
इस दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट समेत कोई अदालत जमानत भी नहीं दे सकेगी। राहत सिर्फ ये रहेगी कि खान को जेल के बजाय जांच एजेंसी के हेडक्वार्टर के कमरे में रखा जाएगा।
अब तोशाखाना केस को तफ्सील से समझिए
1.चुनाव आयोग के सामने पिछली सत्ताधारी सरकार पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) ने तोशाखाना गिफ्ट मामला उठाया था। कहा था कि इमरान ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को बेच दिया था। इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था, बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी।
2.करीब दो साल पहले अबरार खालिद नाम के एक पाकिस्तानी शख्स ने इन्फॉर्मेशन कमीशन में एक अर्जी दायर की थी। कहा- इमरान को दूसरे देशों से मिले गिफ्ट्स की जानकारी दी जाए। जवाब मिला- गिफ्ट्स की जानकारी नहीं दी जा सकती। खालिद भी जिद्दी निकले। उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
3.इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान से पूछा था- आप तोहफों की जानकारी क्यों नहीं देते? इस पर खान के वकील का जवाब था- इससे मुल्क की सलामती यानी सुरक्षा को खतरा है। दूसरे देशों से रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए अवाम को दूसरे देशों से मिले तोहफों की जानकारी नहीं दे सकते।
पत्नी बुशरा भी आरोपी
1.तोशाखाना केस दो तरह से चल रहा है। इसमें इमरान की सुनवाई अदालत में हो रही है। इसके अलावा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एंटी करप्शन एजेंसी पूछताछ के लिए बुला रही है, क्योंकि तोशाखाना के करोड़ों रुपए के तोहफे बुशरा ने ही बेचने के लिए दिए थे।
2.बुशरा बीबी को भी जांच एजेंसी के सामने पेश होना है। अब तक कुल 13 बार बुशरा को जांच एजेंसी ने पेश होने के लिए नोटिस दिया है, लेकिन वो एक भी बार पेश नहीं हुईं। इसके बाद जांच एजेंसी ने अखबारों में एक इश्तिहार निकलवाया और कहा कि अगर बुशरा बीबी पेश नहीं हुईं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा।
3.इसके बाद इमरान ने एक पिटीशन लाहौर हाईकोर्ट में दायर की थी। कहा- मेरी पत्नी घरेलू महिला हैं और उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा, उन्हें पूछताछ से राहत दी जाए। दूसरी तरफ, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान के खिलाफ बेहद पुख्ता सबूत हैं और यही वजह है कि वो किसी न किसी बहाने से सुनवाई को लंबे वक्त तक लटकाना चाहते हैं।