हाईकोर्ट की नूंह में बुलडोजर एक्शन पर रोक: हिंसा के बाद 753 अवैध निर्माण गिराए गए, गुरुग्राम में धारा 144 हटाई
हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया। सरकार की डिमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने सुओ-मोटो लिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए।
नूंह में पिछले 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान 753 से ज्यादा घर-दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे।
नूंह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई। इनमें 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए। नूंह शहर के अलावा पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर झिरका और पिंगनवा जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए गए।
नूंह में कल प्रशासन ने सहारा होटल को गिरा दिया। 31 जुलाई को हिंसा के दिन इस होटल से भी पत्थरबाजी की गई थी। कल प्रशासन ने हिंसा के दिन जिस 3 मंजिला सहारा होटल से पत्थरबाजी की गई, उसे भी गिरा दिया था। प्रशासन का कहना है कि होटल मालिक को सब पता था, लेकिन उसने दंगाइयों को पत्थर इकट्ठा करने से नहीं रोका।
पिहोवा में 4 घंटे बाजार बंद
कुरुक्षेत्र के पिहोवा में सोमवार को हिंदू संगठनों ने रोष मार्च निकाला। नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के विरोध में पूरा पिहोवा शहर एकजुट नजर आया। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 तक दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके संगठनों को अपना समर्थन दिया। वहीं अस्पताल, क्लिनिक व मेडिकल स्टोर खुले हुए थे।
गुरुग्राम में धारा 144 हटाई गई
वहीं गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने 31 जुलाई को नूंह में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद जिले में लगाई धारा 144 हटाने के आदेश दिए हैं। डीसी ने कहा अलग-अलग एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में सामान्य स्थिति बन गई है और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को जारी रखने की जरूरत नहीं है।