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हरियाणा में सरकारी स्कूलों के 778 मुखियाओं को मिलेगी ट्रेनिंग, बाल यौन अपराध पर लगेगी रोक

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स्कूल मुखियाओं को ट्रेनर देंगे प्रशिक्षण, बाल यौन अपराध पर लगेगी रोक

HARYANATV24: बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम 2012 (पोक्सो एक्ट), जुविनिले जस्टिस एक्ट व बाल अधिकार अधिनियम के प्रशिक्षण के लिए बतौर मास्टर ट्रेनर तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी बृजेश वत्स ने बताया कि र्यशाला में सीडीपीओ कार्यालय से भी कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। 

मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण 29 दिसंबर तक करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके पश्चात एक से छह जनवरी तक जिले के कुल 778 राजकीय विद्यालयों के मुखियाओं को ये मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण देंगे।

इस कार्यक्रम का अवलोकन डाइट प्राचार्या विद्योत्मा देवी ने किया और प्रशिक्षुओं को इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों पर लगाम लगाई जा सके।  

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