Haryana: एससी कर्मियों को ग्रुप ए और बी पदों पर प्रमोशन में 20 फीसदी आरक्षण
HARYANATV24: हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और बी पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मानसून सत्र में की गई इस घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने निर्देश जारी कर दिया।
यह निर्देश सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और वैधानिक निकायों पर लागू होंगे। हालांकि, किसी भी कैडर में सर्वोच्च पदोन्नति वाले पद पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
आतंरिक वरिष्ठता और विभाग के सेवा नियमों के हिसाब से पदोन्नति मिलेगी। पदोन्नति में आरक्षण से पदोन्नति पद पर वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। साथ ही, 20 प्रतिशत आरक्षण के लिए पहले से पदोन्नत नॉन एससी कर्मचारियों की डिमोशन नहीं की जाएगी।
कर्मचारी को प्रमोट तब किया जाएगा जब पदोन्नति कोटा पद उपलब्ध होगा। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा, भले ही 20 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पूरी हो गई हो।
सीधी भर्ती के लिए रोस्टर अंक होंगे लागू
अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती के लिए रोस्टर अंक लागू होंगे। यदि कोई पात्र एससी कर्मचारी रोस्टर के अनुसार पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य श्रेणी के पात्र कर्मचारी को पदोन्नत किया जा सकता है।
एससी कर्मी को पात्र होने पर एक अतिरिक्त पद पर समायोजित किया जाएगा। जहां पर पहले से ही मानदंड पूरे हैं, वहां एसीपी वेतन स्तर देने के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा।
एससी कर्मियों की स्थिति
हरियाणा में इस समय ग्रुप ए और बी में एससी के लिए 4285 पद स्वीकृत हैं। ग्रुप ए स्वीकृत 975 पदों के मुकाबले के 618 और ग्रुप बी के स्वीकृत 3310 पदों के मुकाबले 841 कर्मचारी तैनात हैं।
20 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से ग्रुप के 1770 और बी ग्रुप के 11972 पद हो जाएंगे। पहले के मुकाबले 9457 नए पदों पर कर्मचारियों को आरक्षण मिलेगा।