हरियाणा के यात्री की शिकायत पर अब इस एयरलाइंस कंपनी पर लगा जुर्माना, जानिए पूरा मामला
HARYANATV24: यात्री की टिकट रद करने वाली टाटा विस्तारा एयरलाइंस पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने एयरलाइन को वाद खर्च व टिकट की शेष राशि भी ब्याज सहित उपभोक्ता को देने के आदेश दिए है। पीड़ित की ओर से एडवोकेट हरि सिंह आयोग के समक्ष मामले की पैरवी की।
एडवोकेट हरि सिंह ने बताया कि रेवाड़ी के शक्ति नगर निवासी अजय कुमार की भतीजी की शादी 20 मई 2022 को रेवाड़ी में संपन्न हुई थी। शादी का रिसेप्शन 22 मई 2022 को केरल में था। रिसेप्शन में जाने के लिए अजय ने चार टिकट पालम से कोचिन तक बुक कराई थी और चार ही टिकटें वापस आने के लिए कोचिन से पालम एयरपोर्ट तक 24 मई 2022 के लिए बुक की थी।
अजय कुमार 22 मई को पत्नी व बच्चों के साथ पालम एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे और सामान बुक कर दिया था, लेकिन एयरलाइंस कंपनी में चारों की टिकटों को रद कर दिया था। अजय कुमार ने कंपनी के अधिकारियों को भी गुहार लगाई लेकिन टिकटें नहीं दी गई।
अजय कुमार ने चारों टिकटें 20574 रुपये में बुक की थी, लेकिन एयरलाइंस कंपनी ने 31 मई 2022 को 19 हजार 364 रुपये ही लौटाए गए। जाने की टिकटें रद होने के कारण वापस आने वाली टिकटें भी रद हो गई थी।
अजय कुमार द्वारा पत्राचार भी किया लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। उन्होंने एडवोकेट हरि सिंह के जरिए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के चेयरमैन संजय कुमार खंडूजा व सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और 11 हजार रुपये वाद खर्च देने के आदेश दिए है। आयोग ने टिकट की शेष राशि भी नौ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस लौटाने के आदेश दिए है।