Main Logo

Haryana: मेडिकल स्टोर्स और फार्मा पर कैमरे लगाना जरूरी, 1 अप्रैल के बाद विभाग नहीं जारी करेगा लाइसेंस

 | 
मेडिकल स्टोर्स और फार्मा पर कैमरे लगाना जरूरी

HARYANATV24: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने सभी दवा दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया हुआ है। जिला प्रशासन भी इस बाबत अनेक बार दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। जिले में आज भी 350 से अधिक दवा दुकानें ऐसी हैं, जिन पर कैमरे नहीं लगाए गए हैं। इन दवा दुकानों के संचालकों को कैमरे लगवाने के लिए एक माह का समय दिया गया है।

एक अप्रैल 2024 से विशेष चेकिंग अभियान चलेगा। सीसीटीवी कैमरे लगे न होने या खराब मिलने पर ड्रग लाइसेंस पर भी संकट संभावित है। दरअसल, औषधियों की बिक्री नियम -65/3 एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के अंतर्गत मेडिकल स्टोर, फॉर्मेसी स्वामियों को सीसीटीवी कैमरा (रिकॉर्डिंग सहित) लगवाना अनिवार्य है।

जिला औषधि नियंत्रक विजया राजे ने बताया कि इस बाबत थोक और रिटेल दवा विक्रेताओं को ऑर्डर भी जारी किए हुए हैं। किशोर नशे की लत से दूर रहें, नशीली ड्रग की खरीद न करें, एनसीपीसीआर की सिफारिश पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का निर्णय लिया गया है। स्कूलों के आसपास की दुकानों पर अधिक फोकस है।

उन्होंने बताया कि जिला में लगभग 1400 दवा की दुकानें हैं। इनमें से लगभग 350 दुकानों पर कैमरे नहीं लग सके हैं, ज्यादा संख्या देहात क्षेत्र में है। अप्रैल से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। सीसीटीवी नहीं लगे होने, बंद मिलने पर मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

Around The Web

Trending News

You May Like

Recommended