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Haryana: कांग्रेस विधायक मामन खान की बढ़ी मुश्किल, नूंह हिंसा केस में पुलिस ने UAPA की धारा जोड़ी

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कांग्रेस विधायक मामन खान की बढ़ी मुश्किल, UAPA की धारा लगी

HARYANATV24: 31 जुलाई को नूंह में जलाभिषेक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में शामिल आरोपितों को उकसाने के आरोपित फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक तथा अन्य आरोपितों पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। घटना के आठ माह बाद पुलिस ने मामन तथा अन्य के विरुद्ध गैर कानूनी गतिविधियां निषेध कानून की धारा जोड़ी है।

इसके बाद जमानत पर चल रहे मामन को एक बार फिर से जमानत के लिए अदालत जाना पड़ेगा। दो अप्रैल को अदालत में सुनवाई होगी। जिसमें दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत फैसला लेगी। एसआइटी ने ठोस सबूत दिए तो जमानत मिलने की संभावना नहीं है। अदालत पेशी के दौरान मामन को गिरफ्तार करने के आदेश देकर आगे की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को दे सकती है।

प्रदेश सरकार अधिसूचना जारी करने के बाद जांच एनआईए से कराने की सिफारिश करेगी। पहले से दर्ज चार एफआइआर में पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियां निषेध कानून की धारा जोड़ी है। जिससे आरोपितों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इस धारा के जुड़ने से नूंह हिंसा का मामला एक बार फिर चर्चाओं में है।

हिंसा को लेकर पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस के दो गृहरक्षी (होमगार्ड) व एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या सहित साइबर थाने में आगजनी को लेकर तीन एफआइआर दर्ज की थी।

पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार हुए थे मामन खान

एक बड़कली चौक पर हुई हिंसा को लेकर नगीना थाने में एफआइआर नंबर 149 दर्ज की गई थी। जिसमें मामन पर हिंसा करने वाले आरोपितों को उकसाने का आरोप लगा। 15 अप्रैल 2023 को एसआइटी ने गिरफ्तार किया था। एक माह तक न्यायिक हिरासत में रहने पर विधायक को जमानत मिली थी। नूंह में हुई हिंसा में छह लोगों की हत्या हुई थी सौ से अधिक वाहनों को आग लगा दी गई थी। हिंसा के बाद स्थिति सामान्य करने के लिए एक माह तक कर्फ्यू लगाना पड़ा था।

30 से अधिक आरोपितों पर लगी यूएपीए

इन तीनों ही मामलों में 30 से अधिक आरोपित हैं। ओसामा, तौकीफ, मुस्लिम सहित छह न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं अन्य पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। तीनों मामलों की आगामी सुनवाई आगामी 20 मार्च और 22 अप्रैल को होनी है।

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