हरियाणा: अब बाढ़ से शहरों में 200 वर्ग गज से अधिक के नुकसान पर भी मिलेगा मुआवजा, बदली पांच साल पुरानी नीति
हरियाणा सरकार ने जुलाई में कई जिलों में आई बाढ़ से शहरों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पांच साल पुरानी नीति में बदलाव किया है। अब 200 वर्ग गज से अधिक के संपत्ति मालिकों को भी बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा मिलेगा। इसके लिए सरकार ने संशोधित नीति जारी कर दी है। नगर निकायों में कमेटी गठन के आदेश जारी किए हैं, जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आने वाले लोगों के आवेदनों की जांच कर सात दिन में विभाग मुख्यालय को भेजेंगे। सरकार ने नियमानुसार आवेदनों पर फैसला लेकर पात्र लोगों को मुआवजा जारी करने के लिए भी कहा है।
पिछले महीने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरों में भी बाढ़ राहत के लिए मुआवजा देने की घोषणा की थी। इसके बाद नगर निकाय विभाग ने वर्ष 2017 में जारी की गई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए नीति में संशोधन किया है। संशोधित नीति में कहा कि बाढ़ के चलते इस बार लोगों का काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में पांच साल पहले की इस नीति में व्यावसायिक संपत्ति मामले में अधिकतम 200 वर्ग गज तक के नुकसान की भरपाई के नियम में बदलाव किया है।