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अब हरियाणा के कृषि क्षेत्र में भी औद्योगिक कालोनी बनाने की मिलेगी मंजूरी, सरकार ने की संशोधित नीति जारी

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प्रतीकात्मक फोटो

हरियाणा में शहरों के निकट नियंत्रित क्षेत्र से बाहर कृषि क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब सरकार ने कृषि क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि के प्रयोग परिवर्तन प्रमाण पत्र देने की अनुमति देने का फैसला लिया है। इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की नीति में संशोधन किया है। इसमें औद्योगिक कालोनी के लिए व व्यक्तिगत तौर पर उद्योग लगाने के लिए अलग-अलग नियम तय किए हैं।

विभाग की ओर से जारी नीति के अनुसार अब तक शहर के नियंत्रित क्षेत्र से बाहर कृषि क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि प्रयोग का परिवर्तन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता था। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है और इस क्षेत्र में अलग-अलग जगह औद्योगिक इकाइयां बिखरी हुई हैं। इस क्षेत्र में नियमानुसार उद्योग विकसित करने के लिए नीति में संशोधन करते हुए कृषि क्षेत्र में औद्योगिक कालोनी या व्यक्तिगत तौर पर औद्योगिक इकाई लगाने की अनुमति दी है। औद्योगिक कालोनी में कम से कम 10 उद्योग एक जगह लगाए जाने अनिवार्य होंगे।

नीति के अनुसार हाइपर जोन में कम से कम पांच व अधिकतम 25 एकड़, व्यक्तिगत के लिए आधा एकड़, हाई जोन एक व दो में कम से कम पांच व अधिकतम 20 एकड़ व व्यक्तिगत के लिए आधा एकड़, मीडियम क्षेत्र के लिए कम से कम दो एकड़ व अधिकतम 15 एकड़ व व्यक्तिगत के लिए इस वर्ग में 0.2 एकड़ में उद्योग लगाना होगा। 

वहीं सबसे कम महत्व वाले जोन में कम से कम दो व अधिकतम 10 एकड़ में व व्यक्तिगत तौर पर 0.2 एकड़ जमीन होनी चाहिए। संशोधित नीति में रास्ते, प्रदूषण को लेकर उद्योगों की श्रेणियों, निर्धारित फीस, जमीन के मालिकों की संख्या, धरोहर राशि सहित कई तरह की नियमों के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है।

 

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