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हरियाणा सरकार ने बढ़ाई मेयरों की वित्तीय शक्तियां, इन कर्मियों को सस्पेंड करने का भी मिला अधिकार

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मेयर्स की बढ़ाई गई पॉवर

HARYANATV24: हरियाणा सरकार ने निकायों में होने वाले कामों के लिए मेयरों की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब मेयर दस करोड़ रुपये तक के कामों को स्वीकृति दे सकेंगे। पहले उनके पास केवल ढाई करोड़ तक के कामों को मंजूरी देने के अधिकार थे। इससे ऊपर के कामों की मंजूरी के लिए फाइलें मुख्यालय भेजनी पड़ती थी।

वित्तीय शक्ति बढ़ाने के साथ-साथ सरकार ने मेयर के प्रशासनिक अधिकार भी बढ़ा दिए। अब वे नियमों की अवहेलना करने पर ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को निलंबित भी कर सकेंगे। इनमें जूनियर इंजीनियर (जेई) भी शामिल हैं।

मेयरों की शिकायत थी कि नीचे के स्टाफ काम में लापरवाही बरतते हैं। इसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है।

पांच नगर निगम का कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म होना है, जबकि तीन का पहले ही खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री ने सभी मेयरों व सीनियर डिप्टी मेयरों से कहा कि वह जनवरी तक अपने सभी कार्यों को पूरा करें। अतिक्रमण हटाने के दौरान उन्हें पुलिस की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा।

अपने पाले में करने की भरपूर कोशिश में जुटी है। मेयरों की बैठक में उन्होंने साफ कहा कि सभी लंबित काम और परियोजनाएं समय पर पूरी की जाएं।

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