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Haryana Government Jobs: सरकारी नौकरी के आवेदन में ट्रांसजेंडर कॉलम की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दायर

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ट्रांसजेंडर का कालम शामिल करने की मांग

HARYANATV24: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के एक ट्रांसजेंडर सौरव उर्फ किटू टांक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा कौशल रोजगार निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने हरियाणा की सरकारी नौकरी के आवेदन में तीसरे लिंग के लिए में ट्रांसजेंडर का कालम शामिल करने की मांग की है।

याचिका में कोर्ट को बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने के आदेश दिए गए थे। कई राज्य इसे लागू कर चुके है लेकिन हरियाणा में अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इस बाबत उसने हरियाणा सरकार को एक मांग पत्र दिया था लेकिन उसकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उसे अब मजबूरन हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी है।

ट्रांसजेंडर को भाग लेने के लिए योग्य नहीं माना जाता

याचिकाकर्ता के पास अपने लिंग परिवर्तन को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र है, जो उपायुक्त चंडीगढ़ के कार्यालय से दिनांक छह अगस्त 2022 को जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने अपने आधार कार्ड को अपडेट किया है और अपने आधार कार्ड में अपना लिंग बदल लिया है।

याचिकाकर्ता ने बारहवीं की पढ़ाई पूरी कर ली है। पिछले दिनों हाई कोर्ट के आदेश पर उसे चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) की भर्ती में उसे भाग लेने की छूट मिल गई थी लेकिन अधिकतर सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडर को भाग लेने के लिए योग्य नहीं माना जाता है।

नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश

याची ने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि वह हरियाणा सरकार को आदेश दे कि सरकारी नौकरी के लिए सभी आवेदन में ट्रांसजेंडर के लिए अलग कालम हो ताकि वह इस भर्ती में भाग ले सके। हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने इस मामले में सभी प्रतिवादी पक्ष को 29 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है।

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