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हरियाणा: कन्या भ्रूण हत्या की पहले दीजिए सूचना फिर सरकार करेगी मालामाल, मिलेगा ईनाम

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कन्या भ्रूण हत्या की पहले दीजिए सूचना फिर सरकार करेगी मालामाल,रखा जाएगा गुप्त नाम; मिलेगी इतनी धनराशि

HARYANATV24: कन्या भ्रूण हत्या करने व करवाने वालों की सही सूचना देने वालों को सरकार द्वारा एक लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार व प्रशासन की ओर से कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं।

अजय कुमार ने बताया कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत पंजीकृत सेंटर संचालक व डॉक्टर द्वारा पहली बार गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी जुर्म करने पर तीन साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा इसके उपरांत पुन: जुर्म करने पर पांच साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है।

पति/परिवार के सदस्य या लिंग चयन के लिए उकसाने वाले व्यक्ति के लिए एक्ट में पहले अपराध पर 50 हजार रुपए तक के जुर्माने के साथ तीन साल तक की कैद तथा इसके उपरांत पुन: अपराध करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माने के साथ पांच साल तक की कैद का प्रविधान एक्ट में किया गया है।

उपायुक्त अजय कुमार ने जिलावासियों से जिला के घटते लिंगानुपात को बढ़ाकर जिला को लिंगानुपात के मामले में पहले पायदान पर लाने का आह्वान करते हुए कहा कि लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने बताया कि बेटियां अनमोल हैं और इन्हें भी दुनिया में आने का पूरा हक है।

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