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हरियाणा: नहीं भरा चालान तो मिलेगी ये सजा, अब बदल गए ये ट्रैफिक रूल्स!

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हरियाणा में ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़ा बदलाव हो गया है।

HARYANATV24: हरियाणा में ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़ा बदलाव हो गया है। अब जो वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके चालान कटने के बाद उसे नजरअंदाज करते थे, उनके लिए बड़ी खबर है। यदि चालान कटने के 90 दिन के अंदर उसे नहीं भरा गया, तो संबंधित वाहन चालक की गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा।

यह कदम सरकार की ओर से उठाया गया है ताकि लंबे समय से चालान न भरने के कारण होने वाले नुकसान को रोका जा सके। अब वाहन चालकों को या तो निर्धारित समय में चालान का भुगतान करना होगा, अन्यथा उनके वाहन को हिरासत में लिया जाएगा।ट्रैफिक इंचार्ज ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपना चालान समय पर भरें।

समय पर चालान न भरने पर जुर्माना राशि भी बढ़ सकती है, जिससे वाहन मालिकों को और अधिक आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है। इससे न सिर्फ सरकार को राजस्व मिलेगा, बल्कि ट्रैफिक नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा।

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