HARYANA: पहली कक्षा में एडमिशन के लिए निर्देश जारी, जानिए कितनी होनी चाहिए बच्चे की उम्र

HARYANATV24: हरियाणा में राजकीय व निजी स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले को लेकर न्यूनतम आयु सीमा छह वर्ष रहेगी। ऐसे सभी बच्चे, जो आगामी एक अप्रैल को छह वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी नहीं कर पाएंगे, उन्हें छह माह की छूट दी जाएगी।
यानी कि वह 30 सितंबर तक छह साल के जरूर हो जाने चाहिए। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से दाखिले की न्यूनतम आयु को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में भी विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम आयु को पांच वर्ष छह माह किया गया है।
जो बच्चे पूर्व प्राथमिक कक्षा में दखिल हैं तथा पहली अप्रैल को पहली कक्षा में स्तरोन्नत होने वाले हैं, उन्हें विस्तारित अवधि का पूरा लाभ दिया मिलेगा। पहली अप्रैल को आयु सीमा की निर्धारित अवधि पूरी न होने की स्थिति में भी उन्हें पहली कक्षा में स्तरोन्नत किया जाएगा। उन्हें पूरे वर्ष के लिए पीछे नहीं किया जाएगा।
बता दें कि इससे पहले हरियाणा में बच्चों को छह साल का होने पर ही पहली कक्षा में एडमिशन देने के निर्देश जारी हुए थे, लेकिन इसमें छह माह की छूट दी गई है। आगामी शैक्षिक सत्र में जो बच्चा एक अप्रैल तक छह साल की आयु पूरी कर चुका होगा, उसे दाखिला दिया जाएगा। लेकिन जिसका बच्चा उम्र पूरी नहीं कर पाएगा, उसे छह महीने की छूट दी जाएगी। जिससे उसका पूरा साल खराब न हो।
नई शिक्षा नीति के तहत देशभर में पहली कक्षा में दाखिले की आयु छह वर्ष निर्धारित की गई है। वर्ष 2023-24 के दाखिले को लेकर प्रदेश सरकार ने पहली कक्षा में दाखिले की आयु सीमा पांच साल छह माह निर्धारित की थी। मगर 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में प्रवेश सीमा छह वर्ष निर्धारित की गई है।
शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि आगामी शैक्षिक सत्र में वही बच्चे पहली कक्षा में दाखिला लेने के पात्र होंगे, जिनकी आयु पहली अप्रैल को छह वर्ष की होगी।