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हरियाणा मानसून सत्र : सुरक्षा के मद्देनजर गाइडलाइन जारी, MLA को भी बैग-ब्रीफकेस तक अलाउड नहीं

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सुरक्षा गाइडलाइन जारी

हरियाणा विधानसभा के 25 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन में सत्र में शामिल होने वाले विधायकों को बैग-ब्रीफकेस तक अलाउड नहीं किया गया है। यदि कोई भी सदस्य बैग आदि लेकर आता है तो उसे सदन के बाहर ही जमा करवाना होगा।

इसके साथ ही समर्थकों को भी गेट के बाहर छोड़ना होगा। विधायकों के सुरक्षाकर्मी विधान भवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उन्हें केवल बाहरी द्वार तक ही आने की इजाजत होगी।

स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री के PSO को छोड़कर किसी भी मंत्री तथा विधायक के गनमैन विधानसभा भवन के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे।

दर्शक दीर्घा के लिए 1 दिन पहले लेनी होगी परमिशन
विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठने वाले व्यक्तियों के संबंध में भी विधायकों को कहा गया है कि वह कम से कम एक दिन पहले इसकी विस्तृत सूचना जरूर भेजें। विधायकों को स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी गाड़ियों में समर्थकों एवं करीबियों को साथ लेकर ना आएं। साथ ही, पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह पहले बैरिकेड‍्स पर ही उनकी जांच करके रोके।

गेट पर करानी होगी गाड़ी की जांच
कई विधायकों द्वारा गाड़ियों की जांच पर आपत्ति जताई जाती रही है। इस बार निर्देश दिए हैं कि सभी विधायकों को अपनी गाड़ियों की जांच के समय पुलिस को सहयोग करना होगा। विधायकों से कहा है कि वे सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आते समय एक से अधिक वाहन न लेकर आएं।

विधानसभा परिसर में पार्किंग को लेकर बड़ी समस्या पैदा हो रही है। इसके चलते विधायकों को गेट पर उतारने के बाद चालकों को वापस गाड़ी बाहरी पार्किंग में लगानी होगी।

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