हरियाणा: बिजली मीटर के लिए अब नहीं देना होगा मालिकाना हक का प्रमाण, बदले नियम
HARYANATV24: हरियाणा में झुग्गी झोपड़ियों और अनियमित कॉलोनियों में रह रहे परिवार भी बिजली कनेक्शन ले सकेंगे। उन्हें बिजली मीटर के लिए संपत्ति के मालिकाना हक का प्रमाण भी नहीं देना होगा। स्लम एरिया और अनियमित कॉलोनियों को रोशन करने के लिए हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने नियमों में बदलाव किया है।
अनियमित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए नागरिकों को केवल आवेदन करना होगा। इसके लिए उनसे कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। आवेदन के लगभग एक माह में बिजली का कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा।
प्रदेश में करीब तीन हजार अनियमित कॉलोनियां हैं, जिनमें रह रहे लाखों परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, बिजली कनेक्शन के लिए इन परिवारों को बिजली निगम को शपथ पत्र देना होगा कि वे बिजली बिलों को किसी मालिकाना हक के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
शपथ पत्र में साफ लिखा होगा कि उपभोक्ता जो बिजली कनेक्शन ले रहा है, वह अस्थाई है और उस पर उसका मालिकाना हक नहीं होगा।
हेल्पलाइन नंबर की करें शुरुआत
वहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए कॉल सेंटर या हेल्पलाइन नंबर शुरू करें। जैसे ही उपभोक्ता कनेक्शन के लिए आवेदन करता है, उसके मोबाइल पर संदेश जाना चाहिए कि किस दिन उसे कनेक्शन व मीटर मिलेगा।
इसके अलावा अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए बिजली पंचायतों का आयोजन किया जाना चाहिए। बिजली बिलों में त्रुटियां और अन्य शिकायतों का समाधान तुरंत किया जाना चाहिए।