हरियाणा: अब HSSC और HPSC भी नगर निगम कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेंगे, बदले भर्ती के नियम
HARYANATV24: हरियाणा में नगर निगम के कर्मचारियों की भर्ती अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा सकेगी। सरकार द्वारा गठित किसी अन्य कमेटी को भी भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
इसके लिए सरकार ने सेवा नियमों में बदलाव किया है। उस क्लाज को समाप्त कर दिया गया है जिसमें नगर निगम कर्मियों की भर्ती एवं चयन हेतु दो प्रकार ही सलेक्शन कमेटी का उल्लेख होता था।
कुछ पदों की भर्ती शहरी निकाय विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित नगर निगम कमिश्नर और दो अन्य सरकारी अधिकारी की कमेटी करती थी, जबकि अन्य पदों के लिए भर्ती की जिम्मेदारी नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी की होती थी जिसमें नगर निगम का वरिष्ठतम ज्वाइंट कमिश्नर, उपायुक्त का एक प्रतिनिधि और एक अन्य सरकारी अधिकारी शामिल होता था।
बदल गए हैं नियम
इसलिए ऐसे में हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से नगर निगम कर्मियों की भर्ती हेतु चयन करवाने के स्थान पर नगर निकाय कर्मियों के भर्ती एवं चयन के लिए तौर पर कोई विशेष भर्ती एजेंसी बनाई जानी चाहिए।