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Haryana: अब लीगल सोसाइटी के लिए NDC लेना होगा आसान, जारी हुए दिशा निर्देश

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अब वैध सोसाइटी के कार्डधारक नगर निगम से NDC ले सकेंगे

HARYANATV24: हिसार के सोसाइटी के माध्यम से खरीदे गए प्लाट धारकों के लिए राहत की खबर है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के मुख्य नगर योजनाकार की ओर वैध सोसाइटी के कार्डधारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए है।

इन निर्देश के अनुसार अब वैध सोसाइटी के कार्डधारक नगर निगम से एनडीसी ले सकेंगे।  मुख्य नगर योजनाकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण/एचएसआईआईडीसी या किसी अन्य गवर्नमेंट और सेमी-गवर्नमेंट द्वारा सोसाइटी को आलोटिड प्लाट है या जो सोसाइटी पहले ही नियमित हो चुकी है।

उनको नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल पर वैध श्रेणी में रखा जाएगा। इनमें सोसाइटी यदि संबंधित के लिए रजिस्ट्री करवाती है तो उनके मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर तथा बकाया का विवरण संबंधित नगर निगम द्वारा अपडेट किया जा सकेगा।

ऐसे मिलेगा नो ड्यूज सर्टिफिकेट

इसके अतिरिक्त कॉलोनी मास्टर में भी ऐसी सोसाइटी का विवरण आवश्यक जांच करवाकर उनकी सोसाइटी सीमा, जीआईएस पोर्टल पर दुरुस्त करवाया जा सकेगा, ताकि उनको रजिस्ट्री करवाने में कोई कठिनाई ना आए। ऐसे में अब कार्डधारकों को बड़े स्तर पर प्रदेश सरकार ने राहत प्रदान की है।

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