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Haryana: अब नायब मंत्रिमंडल को हाई कोर्ट में चुनौती, याचिकाकर्ता ने दिया ये तर्क

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नए CM के बाद अब नायब मंत्रिमंडल को हाई कोर्ट में चुनौती, याचिकाकर्ता ने दिया ये तर्क

HARYANATV24: हरियाणा कैबिनेट का विस्तार हो गया है। मंगलवार को हरियाणा में एक कैबिनेट मंत्री समेत छह राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। अब सीएम नायब की कैबिनेट तैयार है। लेकिन कैबिनेट तैयार होते ही नायब सरकार के आगे एक चुनौती आकर खड़ी हो गई है।

दरअसल, कैबिनेट विस्तार को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट के वकील जगमोहन भट्टी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति खुद ही कानून के खिलाफ है है और हाई कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी कर चुका है। इस बीच सैनी ने मंत्री मंडल का विस्तार कर दिया। जानकारी के अनुसार, कहा गया कि इसमें नियमो को तोड़ा गया है।

कहा गया कि नियमों अनुसार हरियाणा में विधान सभा की तय संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री समेत केवल 13 मंत्री बन सकते है लेकिन हरियाणा में यह संख्या अब 14 है। याचिका में सभी मंत्रियों के पदभार संभालने पर रोक की मांग की है।

वहीं बीते दिनों हाई कोर्ट के वकील जगमोहन सिंह भट्टी ने नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने दायर याचिका में आरोप लगाया कि सैनी की नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। याचिका में हरशरण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य मामले का हवाला देकर कहा गया कि राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकते, जो विधानसभा का सदस्य न हो। सैनी अभी सांसद हैं और नियुक्ति में संवैधानिक नियमों की अवहेलना की गई है।

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