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बदलेंगे हरियाणा पुलिस की भर्ती के नियम, अब इन मानदंडों को करना होगा पूरा,जानें क्या है नए रूल्स

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तीसरी बार बदलेंगे हरियाणा पुलिस की भर्ती के नियम

HARYANATV24: हरियाणा के पुलिस विभाग में होने वाली भर्तियों में अभी थोड़ा समय और लग सकता है। नए साल में पुलिस विभाग में भर्तियों की प्रक्रिया तेजी पकड़ेगी। गृह विभाग द्वारा पुलिस भर्ती के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में तीसरी बार संशोधन करने की तैयारी कर रहा है।

भर्ती के नियम

इसके चलते प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया समय से शुरू नहीं हो पाई है, जो कि उम्मीद की जा रही थी कि दिसंबर में पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी।

गृह विभाग के अधिकारियों ने इस बदलाव पर काम शुरू कर दिया है। पुलिस विभाग में अब लिखित परीक्षा 94.5 अंकों की होगी। तीन अंक एनसीसी के तो ढाई अंक सामाजिक-आर्थिक मानदंड के होंगे।

हरियाणा पुलिस में पांच हजार पुरूष कांस्टेबल तथा एक हजार महिला कांस्टेबल की भर्ती होनी है। यह भर्ती लंबे समय से लटकने के कारण सिरे नहीं चढ़ पा रही है। पिछले करीब एक साल से भर्ती के लिए मानदंड तय नहीं हो पा रहे हैं। किसी न किसी कारण से इन मानदंडों में बदलाव किया जाता रहा है।

मंत्रिमंडल से संशोधित करवाए गए नियमों में भी खामियां होने के कारण इन्हें दोबारा बदला जा रहा है। नए नियमों के अनुसार आवेदन मांगने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के लिए सीईटी पास आवेदकों में से 10 गुणा को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाएगा।

इसमें जो उम्मीदवार पास होगा उन्हें फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें दौड़ होगी। दौड़ पूरी करने पर कोई अंक नहीं मिलेगा लेकिन यह साक्षात्कार का हिस्सा होगी।

पीएमटी पास करने वाले उम्मीदवारों को श्रेणी के आधार पर नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कुल सौ प्रश्न होंगे और यह 94.5 अंकों का होगा।

जो उम्मीदवार नॉलेज टेस्ट पास करेंगे उन सभी के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। नए नियमों के मुताबिक उच्चतर शिक्षा का कोई अतिरिक्त अंक नहीं मिलेगा लेकिन एनसीसी के तीन फीसदी अंक होंगे।

सामाजिक-आर्थिक मानदंड के ढाई अंक मिलेंगे। इसके बाद सभी अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

माना जा रहा है कि तीन जनवरी को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस भर्ती के नए नियमों को मंजूरी दी जा सकती है।

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