Haryana: अब मनमर्जी से नहीं चलाए जा सकेंगे निजी कोचिंग सेंटर, सरकार से लेनी होगी मंजूरी
HARYANATV24: हरियाणा में बिना पंजीकरण के कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चल सकेंगे। छात्रों को बरगलाने के लिए कोचिंग संस्थान झूठे दावे भी नहीं कर सकेंगे।
बुधवार को विधानसभा में उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा पेश किए गए हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक-2024 को पास कर दिया गया। विधेयक के अनुसार जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा।
कमेटी में पुलिस अधीक्षक, जिला नगर आयुक्त, जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, डीसी के अनुमोदन से एक लेखा अधिकारी को बतौर सदस्य शामिल किया जाएगा। जिले में प्राइवेट इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों में से दो को ड्रा के जरिये सदस्यों के तौर पर कमेटी में जगह मिलेगी।
प्रदेश में एमबीबीएस, नीट, आईआईटी-जेईई सहित विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्यूशन फीस पर भी सरकार का कंट्रोल रहेगा।
विधेयक के कानून बनने के बाद इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन के साथ कुल विद्यार्थियों की संख्या के अलावा बैच वार विद्यार्थियों का ब्योरा, बिल्डिंग में उपलब्ध सुविधाओं सहित सभी प्रकार की जानकारी सरकार को देनी होगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर संस्थानों के खिलाफ 25 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान विधेयक में किया है। बार-बार उल्लंघन करने पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का लाइसेंस रद कर दिया जाएगा।