अगर मतदाता सूची में नाम है तो ये 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाकर डाल सकेंगे वोट
HARYANATV24: मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि कर लें। सूची में नाम है तो आपके पास मतदाता कार्ड के अलावा भी 11 वैक्ल्पिक पहचान-पत्र हैं, जिन्हें दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन नंबर-1950 पर फोन कॉल कर भी अपनी वोट चेक कर सकते हैं।
11 वैकल्पिक पहचान पत्रों का उपयोग कर डाल पाएंगे वोट
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र कुमार दहिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूची में नाम होने पर ही मताधिकार का इस्तेमाल किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस (driving license), केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए।
पैन कार्ड और आधार कार्ड भी शामिल
फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड (PAN card), श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड (MNREGA job card), श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड (Aadhar card) शामिल हैं। मतदाता के पास पुराना वोटर कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्तें कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए।
राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर करें विजिट
मतदाता सूची में नाम नहीं तो किसी भी पहचान पत्र के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट सीईओ.ईसीआई हरियाणा.जीओवी. इन पर विधानसभा अनुसार मतदाता सूचियां अपलोड हैं।