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नए साल के जश्न में मचाया हुड़दंग तो सीधा जाओगे जेल, न्यू ईयर मानने से पहले पढ़ें लें ये नियम

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नए साल के जश्न के रंग में नहीं पड़ेगा भंग, हुड़दंगों पर लगेगी लगाम

HARYANATV24: नए साल के स्वागत के लिए अब हर कोई आतुर है। पुराने वर्ष की खट्टी मीठी यादें और नए साल के स्वागत के लिए हर कोई अपने-अपने तरीके से जश्न मनाता है।

लेकिन इस साल जश्न के नाम पर हुड़दंग करने वाले लोगों पर अंबाला पुलिस ने लगाम कसने की तैयारी की है। 31 दिसंबर की शाम और रात सीआईए टीमों को शहर में अलग-अलग प्वाइंट पर तैनात करने के आदेश जारी किए गए हैं।

पुलिस की सभी राइडर, पीसीआर, ईआरवी को अलर्ट किया गया है। इस दौरान न केवल वाहनों की चेकिंग होगी बल्कि ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान भी किए जाएंगे।

साथ ही होटलों और बार में हंगामा करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी होगी। होटल व बार मालिकों को सभी ग्राहकों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

इतना ही नहीं सभी डीएसपी को भी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं ताकि नए साल के जश्न के रंग में भंग न पड़ सके। इस दौरान देर रात तक तेज आवाज में म्यूजिक चलाने व डीजे बजाने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। लिहाजा अपनी सीमा लांघकर जश्न के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है।

नए साल के आगाज और स्वागत को लेकर छावनी और शहर में विभिन्न होटल और क्लब ने जश्न की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पार्टियों को शानदार बनाने के लिए थीम प्लान किए जा चुके हैं।

नव वर्ष की रात को यादगार बनाया जा सके इसके लिए कई होटल व रेस्टोरेंट में देशी-विदेशी व्यंजन परोसे जाएंगे। शहर के जग्गी सिटी सेंटर, अंबाला छावनी के फीनिक्स क्लब, होटल क्लोव-99 इत्यादि में नव वर्ष के स्वागत की विशेष तैयारियां की गई हैं।

एसपी ने सभी बार, होटल संचालकों की इस बारे में बैठक ली और उन्हें आदेश जारी किए गए हैं कि नियम के तहत होटल व बार स्टाफ को आने वाले ग्राहकों का पूरा नाम, पते का रिकॉर्ड रखना होगा।

अपने दुकान व संस्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगवाना होगा। सभी प्रवेश व निकासी द्वारों के अलावा पार्किंग एरिया में कैमरे लगाए जाएंगे। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा- निर्देशों की पालना करनी होगी। सभी जगह आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी उपकरण लगवाने होंगे।

युवा पीढ़ी में नए साल के जश्न को लेकर काफी उत्साह होता है। इसके लिए होटल या बार में पार्टियों का आयोजन होता है, लेकिन यह आयोजन कानून के दायरे में रहकर ही करना होगा।

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