अब पुजारी दान में मिली जमीन के मालिक होंगे, हरियाणा सरकार ने भूमि पर दिया मालिकाना हक
HARYANATV24: हरियाणा में दोहलीदार गरीब ब्राह्मणों, पुजारियों और पुरोहितों को वर्षों पहले दान में मिली जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। अब वे इस जमीन को किसी को भी बेच सकेंगे। इस संदर्भ में वित्त आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने सभी जिला उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिए हैं।
जमीन बेचने पर नहीं होगी कोई रोक
इसके लिए हरियाणा दोहलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकरारीदार (मालिकाना अधिकार निहित) अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसके तहत निजी व्यक्ति और संस्थाओं को दान में मिली जमीन बेचने पर कोई रोक नहीं रहेगी। उपायुक्तों को कहा गया है कि वे जिले के सभी पंजीकरण अधिकारियों को संबंधित दोहलीदारों द्वारा उनके पक्ष में जमीन के उत्परिवर्तन की मंजूरी के बाद बिक्री कार्यों को आगे पंजीकृत करने के लिए अच्छी तरह से जागरूक करें।
हालांकि विधानसभा में जब संशोधन विधेयक लाया गया तो कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया था। ब्राह्मण समाज के लोग पिछले काफी समय से सरकार पर दबाव बना रहे थे कि दोहलीदारों को जमीन का मालिकाना हक दिलाया जाए। बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने दोहलीदारों को जमीन का मालिकाना हक देने का निर्णय ले लिया।