अब लव मैरिज करने वालों को डरने की जरूरत नहीं, स्थानीय पुलिस देगी सुरक्षा-हाईकोर्ट
HARYANATV24: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भागकर शादी करने वाले प्रेमी जोड़ों को उनके परिवार या रिश्तेदारों से मिलने वाले खतरों से बचाने के लिए स्थानीय पुलिस को शुरुआती स्तर पर उनकी शिकायतों का निपटारा करने का अधिकार दिया है।
हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश
कोर्ट ने नए दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि ऐसे जोड़ों को पहले स्थानीय पुलिस में नामित पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना होगा।
नामित अधिकारी जो एएसआई के पद से कम नहीं होगा, उनकी अर्जी पर तीन दिनों के भीतर निर्णय लेगा। यदि निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो युगल अगले तीन दिनों के भीतर डीएसपी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता वाले अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
हालांकि, डीएसपी को सात दिनों के भीतर उनकी अपील पर निर्णय लेना होगा। डीएसपी के निर्णय से असंतुष्ट होने के बाद ही युगल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
हाईकोर्ट के अनुसार, इन उपायों को जब लागू किया जाएगा, तो इससे ना केवल संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि प्रशासनिक तंत्र के भीतर दक्षता और करुणा की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा।
कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया का पालन होने पर गंभीर और गंभीर खतरे के मामलों में ही हाईकोर्ट या अन्य अदालतों में याचिकाएं दाखिल होंगी।
हाईकोर्ट ने कहा कि हर दिन लगभग 90 याचिकाएं ऐसी दाखिल होती हैं, जिनमें कोर्ट का चार घंटे से अधिक समय व्यर्थ होता है। यह समय अन्य महत्वपूर्ण मामलों को सुनने में उपयोग किया जा सकता है, जो पिछले कई सालों से लंबित हैं।
30 दिन के अंदर लागू करने के आदेश
हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को इन दिशा निर्देशों पर आधारित तंत्र तैयार करने और इसे 30 दिनों के भीतर लागू करने का आदेश दिया गया है। साथ ही, आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर दाखिल करने को कहा गया है।
जस्टिस मौदगिल ने कहा कि यह समय की मांग है कि राज्यों द्वारा एक ऐसा तंत्र बनाया जाए जो विवादों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करे, जो आमतौर पर पारिवारिक असहमति के कारण उत्पन्न होते हैं।
कोर्ट ने कहा कि इन नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य जोड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, अदालत का समय बचाना, कानूनी खर्च और मानसिक तनाव को कम करना व प्रशासनिक तंत्र को संवेदनशील और प्रभावी बनाना है।