हरियाणा में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, 78 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
HARYANATV24: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। लगातार लाभ में पहुंच रही बिजली कंपनियां प्रदेश में बिजली के रेट नहीं बढ़ाने वाली हैं। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली वितरण निगमों उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा दायर की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता की याचिका पर अपना निर्णय दे दिया है।
एचइआरसी ने 78 लाख 57 हजार 142 बिजली उपभोक्ताओं को भारी राहत देते हुए बिजली बिलों में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की है। आयोग के निर्णय के मुताबिक हरियाणा में बिजली की दरें ज्यों की त्यों जारी रहेंगी।
एचइआरसी ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 62 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह निर्णय दिया है। यह एआरआर आर्डर एक अप्रैल से प्रभावी होगा। इससे पहले गत वर्ष भी एचइआरसी ने अपने एआरआर आर्डर में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की थी।
एआरआर आर्डर 2024-25 के लिए यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन ने 30 नवंबर 2023 से पहले एआरआर पिटीशन दायर कर दी थी, उसके बाद इनकी पिटीशन पर विश्लेषण का कार्य जारी था। एचइआरसी ने नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले अपना एआरआर ऑर्डर जारी कर दिया है।