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हरियाणा में HCS अफसर बनने के लिए देखें New Rules, दिव्यांगों के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम

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हरियाणा में HCS अफसर बनने के लिए नए नियम

HARYANATV24: हरियाणा में दिव्यांगों के लिए हरियाणा सिविल सेवा अधिकारी बनने की राह अब आसान हो गई है। हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) द्वारा दिव्यांग कोटे के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।

इसके बाद हिंदी-अंग्रेजी में 35 अंक वाले भी मेरिट में शामिल हो सकेंगे। इससे पहले, विकलांगों के लिए एचसीएस के हिंदी और अंग्रेजी भाषा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य थे।

मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक, अगर एचसीएस भर्ती में विकलांग कोटे की रिक्तियां हैं, तो हरियाणा कर्मचारी सेवा आयोग हिंदी और अंग्रेजी परीक्षा में 35% अंकों को मेरिट सूची में शामिल कर सकता है। हरियाणा सरकार के फैसले के बाद दिव्यांग कोटे की रिक्तियां आसानी से भरी जा सकेंगी।

हरियाणा में जल्द ही करीब 35 हजार दिव्यांगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इनमें से 15,000 को सरकारी क्षेत्र में जबकि 20,000 को निजी क्षेत्र में समायोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबंधित अधिकारियों को 1 जनवरी 1996 से अब तक सरकारी नौकरियों के पूरे बैकलॉग को भरने के निर्देश दिए हैं। एचसीएस भर्ती में 14 रिक्तियों का बैकलॉग भरा जाएगा। इसके लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए कोटा निर्धारित करने के लिए विज्ञापन को संशोधित किया गया है।

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