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यूजर की अनुमति से सिर्फ जरूरी डेटा ही ले सकेंगी कंपनियां, नियम तोड़ने पर देना होगा 250 करोड़ रुपये तक जुर्माना

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प्रतीकात्मक फोटो

कोई कंपनी या संस्था यूजर का वही डेटा अपने पास रख सकेगी जो उसके लिए जरूरी होगा। इसके लिएभी उसे यूजर से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति लेते समय उसे बताना पड़ेगा कि उसे डेटा किस लिए चाहिए। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं। खास बच्चों से जुड़े डेटा को लेकर काफी सख्ती बरती गई है।

संसद में गुरुवार को पेश किया गया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटक्शनल बिल आम लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने के साथ उनकी डिजिटल निजता भी सुनिश्चित करेगा। इसके लिए बिल में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। कोई कंपनी या संस्था यूजर का वही डेटा अपने पास रख सकेगी जो उसके लिए जरूरी होगा। इसके लिए भी उसे यूजर से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति लेते समय उसे बताना पड़ेगा कि उसे डेटा किस लिए चाहिए। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं। खास कर बच्चों से जुड़े डेटा को लेकर काफी सख्ती बरती गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनी पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दो बार से अधिक उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म पर रोक भी लगाई जा सकती है।

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