दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 2 तारीख को करेंगे सरेंडर
HARYANATV24: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
वह आज जेल से बाहर आ सकते हैं और उन्हें 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
केजरीवाल द्वारा दायर याचिका में दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद चल रहे लोकसभा चुनावों के प्रचार में उनकी भागीदारी को सक्षम करने के लिए अंतरिम जमानत के अनुरोध को चुनौती दी गई थी। इसके बाद पीठ ने केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आइए हम कोई समानता न बनाएं। उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में हो सकती थी। अब, 21 दिनों के बाद, कोई अंतर नहीं होगा। 2 जून को, अरविंद केजरीवाल आत्मसमर्पण करेंगे।" सुनवाई के दौरान केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से पूछा कि क्या केजरीवाल को 5 जून के लिए अंतरिम जमानत मिल सकती है। इस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने जवाब दिया, "नहीं।"
ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि केजरीवाल को मामले के बारे में नहीं बोलना चाहिए और निर्दिष्ट तिथि पर आत्मसमर्पण करना चाहिए। केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएं।
फरासत ने कहा, "अंतरिम जमानत 1 जून तक है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। यह सिर्फ मौखिक रूप से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आदेश अपलोड होने के बाद हम देखेंगे कि इसमें और क्या है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।" यह सुनिश्चित करने के लिए कि केजरीवाल आज रिहा हो जाएं।'' ।
सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश के बाद केजरीवाल के वकील ट्रायल कोर्ट जाएंगे, जहां रिहाई आदेश तैयार कर तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रायल कोर्ट से रिहाई आदेश मिलने के बाद ही केजरीवाल को जेल प्रशासन द्वारा रिहा किया जाएगा। सूत्रों ने आगे बताया कि आमतौर पर तिहाड़ जेल में रोजाना आने वाले सभी रिहाई आदेशों का निपटारा करीब एक घंटे में कर दिया जाता है।
HARYANATV24: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
वह आज जेल से बाहर आ सकते हैं और उन्हें 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
केजरीवाल द्वारा दायर याचिका में दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद चल रहे लोकसभा चुनावों के प्रचार में उनकी भागीदारी को सक्षम करने के लिए अंतरिम जमानत के अनुरोध को चुनौती दी गई थी। इसके बाद पीठ ने केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आइए हम कोई समानता न बनाएं। उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में हो सकती थी। अब, 21 दिनों के बाद, कोई अंतर नहीं होगा। 2 जून को, अरविंद केजरीवाल आत्मसमर्पण करेंगे।" सुनवाई के दौरान केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से पूछा कि क्या केजरीवाल को 5 जून के लिए अंतरिम जमानत मिल सकती है। इस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने जवाब दिया, "नहीं।"
ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि केजरीवाल को मामले के बारे में नहीं बोलना चाहिए और निर्दिष्ट तिथि पर आत्मसमर्पण करना चाहिए। केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएं।
फरासत ने कहा, "अंतरिम जमानत 1 जून तक है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। यह सिर्फ मौखिक रूप से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आदेश अपलोड होने के बाद हम देखेंगे कि इसमें और क्या है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।" यह सुनिश्चित करने के लिए कि केजरीवाल आज रिहा हो जाएं।'' ।
सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश के बाद केजरीवाल के वकील ट्रायल कोर्ट जाएंगे, जहां रिहाई आदेश तैयार कर तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रायल कोर्ट से रिहाई आदेश मिलने के बाद ही केजरीवाल को जेल प्रशासन द्वारा रिहा किया जाएगा। सूत्रों ने आगे बताया कि आमतौर पर तिहाड़ जेल में रोजाना आने वाले सभी रिहाई आदेशों का निपटारा करीब एक घंटे में कर दिया जाता है।