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अगर आप नहीं हैं Atal Pension Yojana के पात्र तो न लें टेंशन, इस योजना में भी मिलेगी पेंशन

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 Atal Pension Yojana Vs National Pension System

HARYANATV24: बुढ़ापे में भी लोगों की इनकम जारी रहे इसके लिए सरकार ने अटल पेंशन योजना चलाई है। इस स्कीम में हर महीने 5,000 रुपये का पेंशन का लाभ मिलता है। इस स्कीम में टैक्सपेयर्स आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब सवाल है कि पेंशन के लिए सीनियर सिटीजन के पास और कौन-से ऑप्शन है।

चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी अटल पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है तो आप किस सरकारी स्कीम में पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।

सरकार ने वर्ष 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम शुरू किया था। यह स्कीम प्राइवेट सेक्टर के लिए वर्ष 2009 से शुरू हो गई है। जो व्यक्ति अटल पेंशन योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं, वह एनपीएस में आवेदन कर सकते हैं। एनपीएस की जिम्मेदारी PFRDA की होती है। यह मार्केट लिंक्ड स्कीम है। इस योजना में रिटायरमेंट फंड और पेंशन दोनों का लाभ मिलता है।  

कैसे करें आवेदन

  • एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको गूगल पर PoP-Point of Presence सर्च करना होगा।
  • इसके बाद आप नजदीक के PoP के पास जाकर फॉर्म ले सकते हैं।
  • अब फॉर्म को भरें और साथ ही केवाईसी डॉक्यूमेंट को अटैच करके जमा कर दें।
  • जैसे की स्कीम में निवेश शुरू होता है आपको PRAN – स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलेगा।
  • आप PRAN नंबर के जरिये आसानी से एनपीएस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं।
  • बता दें कि योजना में रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होता है।  

दो तरह के होते हैं एनपीएस अकाउंट

एनपीएस अकाउंट दो तरह के होते हैं- टियर 1 और टियर 2। टियर 1 रिटायरमेंट अकाउंट (Retirement Account) होता है, वहीं टियर 2 वॉलंटरी अकाउंट (Voluntary Account) होता है। टियर 1 अकाउंट में न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना होता है और टियर 2 में न्यूनतम 1,00 रुपये का निवेश करना होता है। रिटायरमेंट के समय निवेशक को एनपीएस अकाउंट (NPS Account) से 60 फीसदी की राशि मिल जाती है, वहीं बची हुई 40 फीसदी की राशि पेंशन के तौर पर मिलती है। एनपीएस में निवेश की कोई लिमिट नहीं होता है

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