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अब किसान भी करवा सकते हैं अपनी फसल का इंश्योरेंस, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

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PM Fasal Bima Yojana

HARYANATV24: केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पीएम फसल बीमा स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में किसान को फसल पर बीमा कवर दिया जाता है। इस स्कीम का लाभ पाने के लिए किसानों तो इंश्योरेंस प्रीमियम का केवल 50 फीसदी हिस्सा देना होता है। बाकी बचा 50 फीसदी हिस्सा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है।

इस योजना में रबी फसलों पर बीमा कवर का प्रीमियम 1.5 फीसदी है। इसमें से किसान को केवल 0य75 फीसदी प्रीमियम ही देना होता है बाकी सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है।

यह दस्तावेज है जरूरी

  • एप्लीकेशन लेटर
  • उसल बुआई का प्रमाण-पत्र
  • खेती वाली जमीन का नक्शा
  • किसान का आधार कार्ड 
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करें आवेदन

  • आपको अपने जिला के बैंक या फिर कृषि कार्यालय जाना होगा।
  • वहां आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।
  • फॉर्म में आपको अपने फसल, जमीन, इंश्योरेंस राशि आदि जानकारी देनी होगी।
  • इसके बाद किसानों को फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो-कॉपी जमा करनी होगी।
  • जब कृषि कार्यालय या बैंक द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा तो उसके बाद किसान को प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
  • प्रीमियम के भुगतान के बाद किसान को फसल बीमा पॉलिसी मिल जाएगी।

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