रेप के बाद गर्भपात मामले में SC का बड़ा कदम, “28 हफ्ते की गर्भवती को गर्भपात की इजाजत”
HaryanaTV24: रेप-दुष्कर्म के बाद गर्भपात की इजाजत का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. कोर्ट ने 28 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत दी है. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया. रिपोर्ट के मुताबिक-महिला का गर्भपात किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि मेडिकल जांच के बाद, यदि भ्रूण जीवित पाया जाता है तो अस्पताल को भ्रूण के जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए सभी सुविधाएं देनी होंगी. बच्चे को कानून के अनुसार गोद देने के लिए सरकार कानून के मुताबिक कदम उठाए।
सुप्रीम कोर्ट ने उठाया गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल
सुनवाई के दौरान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट पर सवाल उठाया और कहा कि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया. देश में कहीं भी नहीं होता कि कोई अदालत अपने से बड़ी अदालत के खिलाफ आदेश जारी करे. हमें आदेश को उचित ठहराने की ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा मुझे यह कहते हुए खेद है कि लिया गया दृष्टिकोण संवैधानिक दर्शन के विरुद्ध है? आप कैसे अन्यायपूर्ण स्थिति कायम रख सकते हैं और बलात्कार पीड़िता को गर्भधारण के लिए मजबूर कर सकते हैं? पीड़िता को आज या मंगलवार सुबह 9 बजे अस्पताल में ले जाएं।