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शक के घेरे में अभय चौटाला की शैक्षणिक योग्यता, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

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शैक्षणिक योग्यता और संपत्ति पर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

HARYANATV24: ऐलनाबाद से विधायक अभय चौटाला द्वारा चुनाव के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में झूठा एफिडेविट देने से जुड़ी याचिका पर हाई कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

याचिका में विधायक पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और बीए की डिग्री की जांच करवाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता जितेंद्र जटासरा ने दायर याचिका में कहा कि साल 2014 के विधानसभा चुनाव में अभय चौटाला ने एफिडेविट में अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता मगध विश्वविद्यालय बोधगया से बीए बताई थी।

अभय चौटाला पर झूठी जानकारी देने का आरोप

इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव व 2021 में ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के दौरान चुनाव आयोग में दाखिल एफिडेविट में अभय चौटाला ने अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास बताई। इसी प्रकार एफिडेविट में आय को लेकर आयकर के बारे में भी झूठी जानकारी देने का आरोप है।

इस बारे में याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अभय चौटाला के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करवाने की प्रार्थना की, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

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