CM भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को दी बड़ी राहत, 31 दिसम्बर तक मिली ये छूट
HARYANATV24: पंजाब के लोगों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने 31 दिसम्बर 2023 तक शहरी क्षेत्रों में संपत्ति पंजीकरण पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से छूट को मंजूरी दे दी है।
‘सरकारी-उद्योग बैठक’ के दौरान उद्योगपतियों से किए गए वायदे के अनुसार कैबिनेट ने मौजूदा एकल भवनों को नियमित करने की नीति को आगे बढ़ा दिया है।
यह निर्णय होटल, मल्टीप्लैक्स, फार्म हाऊस, शैक्षणिक, चिकित्सा और औद्योगिक संस्थानों तथा अन्य भवनों सहित नगरपालिका सीमा, शहरी संपदा और औद्योगिक फोकल प्वाइंटों के बाहर बिना मंजूरी के निर्मित एकल भवनों पर लागू होगा।
इस नीति के अनुसार अब तक बिना मंजूरी के बने एकल भवनों को नियमित करने के लिए 31 दिसम्बर 2023 तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा।
पंजाब जी.एस.टी. विधेयक-2023 के प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट ने पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 लाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जिससे जी.एस.टी. लागू होगा। काऊंसिल के आदेशानुसार पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज में जरूरी संशोधन किए जाएंगे।
करदाताओं की सुविधा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब जी.एस.टी. अधिनियम-2017 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है।