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पंजाब के शिक्षा मंत्री को हाईकोर्ट का नोटिस: प्रमुख सचिव को भी किया तलब,अदालत का आदेश नहीं मानने का आरोप

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हरजोत बैंस शिक्षा मंत्री

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और तकनीकी शिक्षा के प्रमुख सचिव प्रियांक भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि हाईकोर्ट ने मंत्री व अन्य को जानबूझ कर आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी किया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा यह नोटिस 20 अप्रैल 2023 को जारी आदेश की जानबूझकर पालना नहीं करने पर जारी किया गया है। याचिकाकर्ताओं को एक महीने की अवधि में उनके वेतन का भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है।

स्टाफ सदस्य को नहीं किया वेतन का भुगतान
दरअसल, मामले में अजीत सिंह और बाबा हीरा सिंह भट्टल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लहरागागा (संगरूर) के स्टाफ सदस्य याचिकाकर्ता हैं। हाईकोर्ट ने मामले में दायर याचिका पर 15 दिसंबर 2019 से एक महीने की अवधि के भीतर उनके वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके उनके वेतन का भुगतान अब तक नहीं किया गया है।

कर्मचारियों पर वेतन का दावा छोड़ने का दबाव
याचिकाकर्ताओं ने मंत्री हरजोत बैंस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप हैं कि मंत्री बैंस टेक्निकल एजुकेशन और बाबा हीरा सिंह भट्‌ठल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लहरागागा (संगरूर) के गवर्नर्स बोर्ड के चेयरमैन हैं। 
आरोप हैं कि कर्मचारियों पर वेतन का दावा छोड़ने का दबाव डाल रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रतिवादी न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करके हाईकोर्ट के फैसले के कार्यान्वयन को विफल करने की कोशिश में हैं।

एफिडेविट देने के दिए थे आदेश
हाईकोर्ट द्वारा रिस्पॉन्डेंट को सुनवाई से पहले बीते सप्ताह आदेश की पालना संबंधी हलफनामा जमा करने के आदेश जारी किए, लेकिन ऐसा नहीं करने पर प्रतिवादी/संबंधित अधिकारी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति रहने के आदेश दिए गए थे।

 

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