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अब अनिल कपूर की परमिशन के बिना नहीं बोल पाएंगे झकास,,, Mr India बोलने पर भी दिल्ली HC की रोक

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झकास और Mr. India बोलने पर HC की रोक

HARYANATV24: अब अगर आपको झकास बोलना है तो अनिल कपूर से परमिशन लेनी होगी। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने झकास और अनिल कपूर से जुड़े निक नेम जैसे कि मिस्टर इंडिया, AK और मजनू भाई के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

अनिल ने हाल ही में अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में एक्टर ने अलग-अलग संस्थाओं को बिना उनकी सहमति के उनका नाम, आवाज, इमेजेस और निक नेम का उपयोग करने पर रोक लगाने की मांग की थी।

अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए उनकी सहमति के बिना उनके नाम, इमेज या आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी।

राइट्स का अवैध तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि किसी शख्स के नाम, आवाज, इमेज या फिर डायलॉग को अवैध तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

किसी सेलेब को एंडोर्स करने पर कई लोगों की आजीविका निर्भर करती है, इसे अवैध रूप से इस्तेमाल करने की अनुमति देकर खराब नहीं किया जा सकता।

तुरंत लिंक हटाने के दिए आदेश
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कई लोग दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज को भी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का अधिकार है।

लोगों के इस तरह के वीडियो वायरल करने पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सभी लिंक तुरंत हटाने के भी निर्देश दिए हैं।

 

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